Hijab Controversy: इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है हिजाब कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Hijab Controversy: कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद में इतने समय से सुरक्षित रखा हुआ अपना फैसला आखिकार सुना ही दिया. कर्नाटक हाई कोर्ट ने 25 फरवरी 2022 को ही कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अपना फैसला कर दिया था, जिसे उसने इतने दिनों तक सुरक्षति रखा हुआ था. कर्नाटक हाई ने पूरे विवाद को संज्ञान में लेते हुए अपना अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर छात्राओं द्वारा डाली गई याचिका को खारिज कर दिया है. साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि हिजाब इस्लाम कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है. ऐसे में छात्र स्कूल और कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में? (Hijab Controversy Verdict)
कर्नाटक हाई कोर्ट से मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘ स्कूल और कॉलेजों में यूनिफॉर्म का प्रावधान है और कोई भी छात्र या छात्रा इससे इंकार नहीं कर सकते. 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच वाली टीम ने आज इस पर अपना अहम फैसला दिया है. फैसला आने के बाद सभी न्यायधीशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है.

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क्या था पूरा मामला?
इस पूरे विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 से हुआ जब कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहुंच गई और उसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ. कर्नाटक में राज्य सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू कर दी. जिसके अनुसार हर छात्र या छात्रा स्कूल और कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनकर आने के लिए कहा गया. जिसके बाद से विवाद शुरू हुई और मामला कोर्ट में जा पहुंचा. अब इस विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना है.

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